CG News
CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) घोटाले में आरोपी व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी की ओर सेवरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने पक्ष रखते हुए पैरवी की।
CG News : कोर्ट में दलीलें और जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया। तिवारी के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल जमानत के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






