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CG News: कोरबा। छत्तीसगढ़ में इस बार होली पर राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत होली के दिन शराब दुकानों को खुला रखने के निर्णय कांग्रेस ने सवाल उठाया है। विपक्ष इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने होली पर दुकानों के संचालन को लेकर सीधे सरकारी निर्णय का बचाव करते हुए सफाई दी है कि नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
CG News: कोरबा में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री देवांगन ने कहा कि जिला कलेक्टर को वर्ष में तीन दिन शराब दुकानें बंद रखने का अधिकार है। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यदि आवश्यक समझा जाए तो कलेक्टर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर दुकानों को बंद कर सकते हैं।
CG News: नई आबकारी नीति के तहत निषेध दिवसों की सूची में संशोधन किया गया है। अब केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 18 दिसंबर को ही शराब दुकानें बंद रहेंगी। होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी की पुण्यतिथि) को निषेध दिवसों की सूची से हटा दिया गया है। इसी बदलाव के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
CG News: राज्य स्तर पर स्पष्ट है कि होली अब निषेध दिवस नहीं है, लेकिन मंत्री के बयान के बाद अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर होगी। यदि कोई कलेक्टर होली के दिन दुकानें बंद करने का फैसला करता है, तो क्या इसे सरकार की मंशा के विपरीत माना जाएगा और वहीं यदि दुकानें खुली रहती हैं और कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, तो जवाबदेही प्रशासन की होगी।
CG News: हालांकि इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध शराब की बिक्री बढ़ती है और राजस्व को नुकसान होता है। नियंत्रित बिक्री व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहती है और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगता है। फिलहाल होली से पहले यह मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में है और मंत्री के बयान के बाद अब सभी की निगाहें त्योहार से ठीक पहले कलेक्टर के निर्णय पर टिकी हुई हैं।
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