
बलौदाबाजार के स्कूल में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, 84 बच्चों को दें 25-25 हजार मुआवजा,शिक्षा सचिव से मांगा शपथ पत्र
CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार के खिलाफ एक 80 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक करार दिया है। इस याचिका ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने भी सभी का ध्यान खींचा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उनके 80 साल के सामाजिक कार्यों का ब्यौरा मांगते हुए मंगलवार तक डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
CG News : बता दें कि हाल ही में विष्णु देव साय सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए मंत्रियों को शामिल किया, जिसके बाद मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। इस विस्तार को एक 80 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि यह विस्तार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिका चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में दायर की गई है।
CG News : याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की उम्र और उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने के दावे पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, याचिकाकर्ता 80 साल के हैं, उन्होंने अपने जीवन में अब तक कौन-कौन से सामाजिक कार्य किए हैं? कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपने सामाजिक कार्यों का विस्तृत डेटा मंगलवार तक प्रस्तुत करें। इस टिप्पणी ने मामले को और रोचक बना दिया है।