CG News: छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में बड़ा संशोधन, उद्योगों को मिलेगा दोगुना निर्माण क्षेत्र...
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में ऐतिहासिक संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए इन बदलावों से अब उद्योगपतियों को एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण करने की अनुमति मिल सकेगी। यह संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए थे।
CG News: फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा फायदा
संशोधित नियमों के अनुसार, फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इससे छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को अधिक उपयोग योग्य स्पेस मिलेगा, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन संभव होगा।
CG News: औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण की छूट
नई नीति के तहत औद्योगिक प्लॉट्स पर ग्राउंड कवरेज 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, वहीं सेटबैक को कम किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे उद्योगों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा मिल सके।
CG News: FAR में बड़ा इजाफा, CBD और TOD ज़ोन को अतिरिक्त लाभ
नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR अब 5.0 निर्धारित की गई है। ऐसे भूखंड जिनका क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच है, उन पर यह नियम लागू होगा। अगर ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति होगी, जिससे कुल FAR 7.0 तक बढ़ सकती है।
CG News: मुख्यमंत्री ने बताया बदलाव का मकसद
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “इन संशोधनों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बल मिलेगा। इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।”
CG News: निवेश अनुकूल नीति
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार की गई यह नीति उद्योग हितैषी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।






