CG News: विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 मील का पत्थर: साय, कहा- मनरेगा से बेहतर और प्रभावी अधिनियम
CG News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। साय ने कहा, विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 देश के गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
CG News: मजदूरों और गरीब वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण
सीएम ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपने पहले संसदीय भाषण में ही सरकार को गरीबों के नाम समर्पित करने का संकल्प लिया था, जिसके अनुरूप बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खातों जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं।
CG News: मनरेगा से बेहतर और प्रभावी अधिनियम
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। जहां मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था थी, वहीं इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे मजदूरों की आय में वृद्धि होगी।
CG News: 7 दिनों में मजदूरी भुगतान
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि अब मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान होगा।
CG News: उन्होंने बताया कि खेती-किसानी को सुरक्षित रखने के लिए बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हो सकें और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन नया अधिनियम इन समस्याओं को स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
CG News: चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों, जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने और सिंचाई संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
CG News: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अधिनियम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी बल मिलेगा। यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर और प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही उपस्थित थे।
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