
CG News
CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अनवर ढेबर ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को निराधार मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
CG News : बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले भी दो बार खारिज हो चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में पर्याप्त सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए अनवर की याचिका को खारिज कर दिया।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.