
CG liquor scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया।
CG liquor scam: सुनवाई के दौरान अदालत ने चैतन्य को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। अब वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। ईडी ने अपनी की जांच रिपोर्ट में कहा है कि, घोटाले से करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई, जिसमें चैतन्य का बड़ा रोल था।
CG liquor scam: बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई 2025 को भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी शराब घोटाले की जांच के दौरान हुई, जो एसीबी, ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज की गई थी।
CG liquor scam: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 2019 से 2022 के बीच (भूपेश बघेल सरकार के दौरान) इस घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी के अनुसार, शराब सिंडिकेट ने 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की, जो लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।