CG liquor scam: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत...
CG liquor scam: नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस बात को प्रमुखता दी कि टुटेजा एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दी जा रही है। हालांकि, कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं – टुटेजा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और सभी कानूनी कार्यवाहियों में पूरा सहयोग देना होगा।

CG liquor scam: ईडी ने जताई आपत्ति
जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने दलील दी कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह होने के बावजूद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि टुटेजा नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बावजूद, कोर्ट ने लंबी हिरासत अवधि को आधार मानते हुए जमानत मंजूर की।

CG liquor scam: क्या है पूरा मामला
यह घोटाला 11 मई 2022 को तब सामने आया जब आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, और तत्कालीन सीएम सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। याचिका के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में रिश्वत और अवैध वसूली का एक संगठित खेल चल रहा था, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर को अवैध वसूली में संलिप्त बताया गया।
CG liquor scam: इसी याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया और आयकर विभाग से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जांच शुरू की। पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की, उसमें इस घोटाले को 2161 करोड़ रुपए का बताया गया है।
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