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CG News: HSRP अनिवार्य, 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना...

CG News: HSRP अनिवार्य, 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना...
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CG News: HSRP अनिवार्य, 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना…

CG News: रायपुर : छत्तीसगढ़ के वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यदि आपने अपनी गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है और उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो जल्द से जल्द लगवा लें। परिवहन विभाग ने 15 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। अब बिना HSRP वाले वाहनों पर 500 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

CG News: प्रदेश में लगभग 40 लाख और रायपुर जिले में 10 लाख से ज्यादा वाहनों पर अभी तक HSRP नहीं लगी है। पिछले कुछ महीनों में केवल 60,000 वाहनों में ही यह प्लेट लगाई गई है। अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर सख्ती से कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं।

CG News: कलेक्ट्रेट में विशेष काउंटर-

वाहन चालकों की सुविधा के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में HSRP के लिए एक विशेष काउंटर शुरू किया गया है। यहां दोपहिया वाहनों के लिए 365.80 रुपये और कारों के लिए 705.64 रुपये तक का शुल्क तय किया गया है। सभी भुगतान डिजिटल माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं।

CG News: HSRP क्यों है जरूरी?

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि HSRP वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य है। यह नंबर प्लेट छेड़छाड़ रोधी होती है और वाहन चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में सहायक है। यह सभी दोपहिया, चार पहिया और अन्य वाहनों के लिए आवश्यक है।

CG News: शुल्क विवरण-

दोपहिया/ट्रैक्टर: 365.80 रुपये
तीन पहिया: 427.16 रुपये
हल्के मोटरयान: 656.08 रुपये
पैसेंजर कार: 705.64 रुपये

CG News: परिवहन विभाग ने सभी RTO को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वाहन चालकों से अनुरोध है कि समय रहते HSRP लगवाकर जुर्माने से बचें।


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