
CBDT New Guidelines
नई दिल्ली। CBDT New Guidelines: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार लिंकिंग को लेकर एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। जिन पैन धारकों ने 1 अप्रैल 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन बनवाया था, उन्हें अब अपने वास्तविक आधार नंबर से इसे अपडेट करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस डेडलाइन तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है।
CBDT New Guidelines: CBDT के नए नियम क्या हैं?
CBDT के अनुसार, जिन लोगों ने आधार नंबर के बजाय एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन हासिल किया है, उन्हें अब इसे अपने वास्तविक आधार से लिंक करना होगा। यह कदम आयकर अधिनियम की धारा 139AA(2A) के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। सरकार ने बजट 2025 में घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर 2024 से एनरोलमेंट आईडी के जरिए नया पैन बनाने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
CBDT New Guidelines: कैसे करें पैन को आधार से लिंक?
फिलहाल, इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि, संभावना है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इसे जोड़ा जा सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे सामान्य पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया होती है।
CBDT New Guidelines: अगर डेडलाइन मिस हुई तो क्या नुकसान होगा?
अगर पैन धारक 31 दिसंबर 2025 तक इसे अपडेट नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद कई वित्तीय कार्यों में परेशानी होगी, जैसे:
- आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड लेने में दिक्कत होगी।
- TDS/TCS क्लेम करने में परेशानी होगी।
- फॉर्म 15G/15H जमा नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड पर मिलने वाले ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा।
CBDT New Guidelines: यह कदम क्यों जरूरी है?
पैन (10 अंकों का कोड) और आधार (12 अंकों का पहचान नंबर) को जोड़ने का उद्देश्य डुप्लीकेसी खत्म करना और वित्तीय लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाना है। यह नियम उन लोगों के लिए राहत भी है, जिन्होंने पहले एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन बनवाया था, अब उनके पास इसे अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय है।
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