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बिलासपुर : Bilaspur Latest News : हाईकोर्ट ने बिलासपुर की रेप पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के अबॉर्शन की मंजूरी दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से महज एक पेज पर साधारण मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मेडिकल बोर्ड को तलब कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
Bilaspur Latest News : दरअलस, गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने केवल एक पेज की ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट प्रस्तुत की और बता दिया कि युवती का अबॉर्शन किया जा सकता है। जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने मेडिकल बोर्ड को हाईकोर्ट में तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट का कहना था
कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार युवती का मेडिकल परीक्षण होना था, जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जांच वगैरह भी किया जाना था। तब मेडिकल बोर्ड ने क्षमा मांगते हुए दोबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, और सेकेंड हॉफ में मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे युवती को जिला अस्पताल में उपस्थित होकर
अबॉर्शन कराने के लिए निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आशीष तिवारी ने आग्रह किया कि युवती रेप पीड़िता है। लिहाजा, अबॉर्शन कराने से पहले उसका DNA परीक्षण भी कराया जाए, ताकि रेप के आरोपी को सजा दिलाई जा सके। इस पर हाईकोर्ट ने तारबाहर थाना प्रभारी को एसपी के माध्यम से DNA जांच कराने की प्रक्रिया पूरी कराने कहा है।
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