बिलासपुर : राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की एफआईआर को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने जीपी सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया।
आपको बता दें जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें राजनीतिक षड़यंत्र के तहत फंसाया था।
उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं है।कोर्ट ने भी माना कि उनके खिलाफ आईपीएस को परेशान करने के लिए झूठे मामले में फंसाया गया है। उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं है।
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लिहाजा सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। जीपी सिंह के अधिवक्ता हिमांशु पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश राव
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