
बिलासपुर : हाई कोर्ट का बड़ा आदेश : आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी....
बिलासपुर : बिलासपुर में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
क्या था मामला?
- पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट देने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया।
- कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को दी जा रही छूट को गलत मानते हुए उसे हटाने का आदेश दिया।
- हालांकि, शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को छूट देने की बात की गई है।
- कोर्ट ने इस छूट को आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए इसे निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यह नियम समानता का उल्लंघन करता है।
भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा?
अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय भर्ती के लिए न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली छूट संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह समानता का अधिकार प्रभावित करती है।