Bhopal News : भोपाल : नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना अब आसान नहीं राज्यपाल की अनुमति के बाद अध्यादेश जारी मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश की राजपत्र में अधिसूचना जारी प्रदेश में अब नगरीय निकायों में 2 की जगह 3 साल में लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के लिए दो तिहाई की जगह तीन चौथाई बहुमत जरूरी
भोपाल में हाल ही में नगरीय निकायों के संचालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
- अधिसूचना जारी: मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश की राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- राज्यपाल की अनुमति: नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अब राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव:
- समय सीमा: अब नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 2 साल की बजाय 3 साल होगी।
- बहुमत की आवश्यकता: अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए अब दो तिहाई बहुमत की बजाय तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
इन बदलावों से नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को अधिक कठोर और चुनौतीपूर्ण बनाया गया है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव को लागू करना आसान नहीं रहेगा।
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