
Bhopal Breaking : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फरमान, प्रॉपर्टी की जानकारी देना अनिवार्य...
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) का पूरा ब्यौरा 31 जनवरी 2025 तक देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्या-क्या जानकारी देनी होगी?
- वर्तमान पद और वेतन:
कर्मचारियों को यह बताना होगा कि वे किस पद पर कार्यरत हैं और उनकी मौजूदा सैलरी कितनी है। - नौकरी से पहले की प्रॉपर्टी:
नौकरी ज्वाइन करने से पहले कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, इसकी जानकारी भी देनी होगी। - संपत्ति की खरीद कीमत और मौजूदा मूल्य:
प्रॉपर्टी खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में उसकी बाजार कीमत कितनी है, यह स्पष्ट करना होगा। - संपत्ति से आय:
यदि संपत्ति से किराया या अन्य किसी माध्यम से आय हो रही है, तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।
आदेश का उद्देश्य
यह आदेश पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के विवरण से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध आय का स्रोत न हो।
कार्रवाई का प्रावधान
अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार होगी।
सरकार का सख्त रुख
राज्य सरकार ने यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में उठाया है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी है?
- प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी समय पर देना।
- सभी विवरण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना।
- किसी भी छिपाई गई जानकारी पर सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना।
सरकारी आदेश का असर
यह आदेश राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। सभी विभागों में इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
सरकार की इस पहल से ईमानदार अधिकारियों को बढ़ावा मिलेगा और अवैध संपत्ति रखने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.