दिल्ली : शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर :दिल्ली सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने तक शराब की दुकानों और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश की जानकारी:
- आबकारी आयुक्त की अधिसूचना:
दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना में आबकारी नियम-2010 के तहत मतदान के दिन और मतगणना के दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। - प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश:
इस आदेश के अनुसार, शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को मतदान और मतगणना के दिन शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। - लागू होने वाली तिथियाँ:
यह आदेश 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।
नियमों का उल्लंघन:
- शराब परोसने या बेचने वाले प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के तहत दंडित किए जा सकते हैं।
- यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांति से संपन्न करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Check Webstories