
बाबा को मिली बेल : सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के बाद वाली शर्तें भी बताई
नई दिल्ली। बाबा को मिली बेल : लंबे आरसे से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत गई है। माननीय अदालत ने आसाराम को बीमारी के चलते अंतरिम जमानत दी है।अब 31 मार्च तक आसाराम जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है।
बाबा को मिली बेल : जानें सुप्रीम कोर्ट वाली शर्तें
उन्हें उनके स्वास्थ्य को देखते हुये मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल से रिहाई के बाद आसाराम बापू सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न हीं उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एससी ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल पायेंगे।
दरअसल आसाराम बापू राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। पिछले दिनों बीमारी के चलते उन्हें इलाज के लिए महाराष्ट्र्र भी ले जाया गया था। बीच में सूरत की जाजपोर जेल बंद उनके बेटे को गुजरात हाईकोर्ट ने बीमारी के चलते मिलने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
असल में राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को बलात्कार मामले में आसाराम को अरेस्ट किया था। उन पर एक किशोरी ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर आसाराम बापू को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में सेंशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दो और आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 2023 में गुजरात की अदालत ने आश्रम में एक महिला के साथ रेप का दोषी ठहराया था।