
Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की दो सीटों पर उम्मीदवार बदले....
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के कथित उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह कदम राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया, जिसके अनुपालन में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है।
यह मामला 2019 का है, जब द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाने की शिकायत सामने आई थी। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दावा किया था कि इन होर्डिंग्स से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मटियाला विधायक गुलाब सिंह का नाम शामिल था। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने पुलिस को जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि ये होर्डिंग्स किसने और किस उद्देश्य से लगवाए थे।
पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि जांच के दौरान बताए गए स्थान पर कोई होर्डिंग नहीं मिला, हालांकि शिकायत के समय की स्थिति पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को अपर्याप्त मानते हुए विस्तृत जांच को आवश्यक बताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि होर्डिंग्स की तस्वीरों में किसी कंपनी या संस्था का नाम न होने का तर्क जांच से बचने का आधार नहीं बन सकता।
इससे पहले 2022 में द्वारका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अब FIR दर्ज होने के बाद AAP नेताओं की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। पुलिस को 18 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। AAP की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।