Rajasthan Election: राजस्थान नगर निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी, 2 चरणों में मतदान, इस दिन आएगा रिजल्ट
चुनाव में 1,44,03,853 मतदाता वोट डाल सकेंगे। नए परिसीमन के बाद 10,245 वार्डों में
Rajasthan Election: जयपुर: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। 14 सितंबर को मतगणना होगी।
27 अगस्त से नामांकन, 3 सितंबर आखिरी तारीख
चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 3 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी मैदान में मौजूद प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा।
1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट
चुनाव में 1,44,03,853 मतदाता वोट डाल सकेंगे। नए परिसीमन के बाद 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे। इसके लिए 16,465 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन चुनावों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं। जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, जबकि इंद्रगढ़ नगरपालिका में सबसे कम 4,744 मतदाता हैं।
EVM से होगी वोटिंग, 1.15 लाख कर्मचारी तैनात
नगर निकाय चुनाव EVM से कराए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया के लिए करीब 1,15,255 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 98,790 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मतदाताओं की मदद के लिए मतदान केंद्रों पर वोटर असिस्टेंस बूथ भी बनाए जाएंगे।
पार्षदों के लिए खर्च की सीमा तय
आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय की है। नगर निगम पार्षद अधिकतम 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद 2.50 लाख और नगरपालिका सदस्य 1.50 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव परिणाम के 15 दिन के भीतर खर्च का पूरा हिसाब देना होगा।
दो से ज्यादा संतान की बाध्यता खत्म
नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक संतान होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। राजस्थान राजपत्र में 25 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के बाद संबंधित प्रावधान में बदलाव किया गया है।
आचार संहिता लागू, नए कामों पर रोक
चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नई योजनाओं, नए विकास कार्यों और नए वर्क ऑर्डर पर रोक रहेगी। हालांकि पहले से स्वीकृत और चल रहे काम जारी रहेंगे।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव
नगर निकाय चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव 15 नवंबर तक पूरा कराने और 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर उसका विवरण राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है।