भोपाल: भोपाल के बहुचर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान CBI ने जमानत का विरोध किया।

CBI ने मांगा जवाब पेश करने का समय

सुनवाई के दौरान CBI ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने CBI को लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। अब मामले की अगली सुनवाई CBI का जवाब आने के बाद होगी।

बहू की आत्महत्या से जुड़ा है मामला

त्विशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ भोपाल के कटारा थाने में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी।

हाईकोर्ट ने पहले रद्द की थी अग्रिम जमानत

इसके बाद मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी। अब गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया है। फिलहाल CBI के जवाब के बाद ही जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी।

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