सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित
कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया
नई दिल्ली: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि, सजा कितनी होगी, इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।
VC के जरिए हुई दोनों की पेशी
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल को सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। शाम करीब साढ़े चार बजे जज अरविंद कुमार मिश्रा के कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों की VC शुरू हुई।
जज ने पूछा- आज फैसले का दिन है, क्या लग रहा?
सुनवाई के दौरान जज ने मुस्कान से हाथ उठाने को कहा और पूछा कि आज फैसले का दिन है, क्या लग रहा है? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, “हमने जो करना था कर दिया।” बाद में सवाल पूछे जाने पर उसने कहा, “मुझे कुछ नहीं बोलना।” कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह का अपराध समाज में डर का माहौल पैदा करता है।
नशीली दवा देकर हत्या का आरोप
अभियोजन के अनुसार, सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ लौटा था। आरोप है कि 3 मार्च की रात उसके खाने में नशीली दवा मिलाई गई। बेसुध होने के बाद साहिल को घर बुलाया गया और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।
शव के टुकड़े कर ड्रम में रखा
अभियोजन के मुताबिक, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें पॉलीथीन में लपेटकर नीले ड्रम में रखा गया। ड्रम को सीमेंट के घोल से सील करने का आरोप है। मामले में अभियोजन ने 22 गवाह पेश किए और करीब 125 तारीखों पर सुनवाई हुई। अब अदालत सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी।