आज लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया जाएगा, जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराने का प्रावधान करता है।
मुख्य बिंदु:
- कानून मंत्री करेंगे पेश
- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे।
- विधेयक के प्रावधानों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में गहन चर्चा और बहस की उम्मीद है।
- लोकसभा के एजेंडे में शामिल
- यह विधेयक आज के संसद सत्र के लिए निर्धारित मुख्य एजेंडे में है।
- सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है।
- संविधान में संशोधन की जरूरत
- विधेयक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने की प्रक्रिया तय की जाएगी।
- सहज और पारदर्शी चुनाव प्रणाली का उद्देश्य
- सरकार का कहना है कि इससे बार-बार चुनावों के कारण होने वाले खर्च में कमी आएगी।
- साथ ही, विकास कार्यों में बाधा को भी कम किया जा सकेगा।
- विपक्ष की प्रतिक्रिया
- विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं और इसे राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण बताया है।
- संभावना है कि आज सदन में इस पर तीखी बहस हो सकती है।
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