Raja Raghuvanshi Murder Case
Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस समय उनकी जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर पहली नजर में कुछ सवाल उठते हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
मेघालय सरकार ने फैसले पर जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बेहद गंभीर हत्या का मामला है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल गिरफ्तारी दस्तावेज में धारा लिखने की टाइपिंग गलती को आधार बनाकर जमानत दे दी। सरकार ने यह भी आशंका जताई कि सोनम के बाहर रहने से उनके फरार होने का खतरा हो सकता है।
बचाव पक्ष ने क्या कहा
सोनम की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें सही कानूनी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि सोनम पर सख्त शर्तें लागू हैं और उन्हें शिलांग में ही रहना होगा, इसलिए उनके भागने की संभावना नहीं है।
क्या है पूरा मामला
राजा और सोनम रघुवंशी की शादी मई 2025 में हुई थी। हनीमून के लिए दोनों मेघालय गए थे, जहां राजा की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया गया था। पुलिस का आरोप है कि इस हत्या की साजिश में सोनम और अन्य आरोपी शामिल थे। मामले की सुनवाई अभी जारी है।

