CG News: Prosecution department itself in the dock, employees asking why are we not getting Saturday holiday if it is the government order...this is the department's argument!
CG News : नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी के लिए कांग्रेस शासनकाल में महीने के प्रत्येक शनिवार को छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। इसके साथ कार्यालयीन समय में बदलाव करते हुए सुबह 10:00 से शाम 05:30 तक कर दिया था। कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार की इस घोषणा का जोर-शोर से स्वागत किया था, लेकिन लोक अभियोजन निदेशालय में कर्मचारियों को इस आदेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
CG News : असल में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दिए गए दस्तावेजों में शासन की ओर से महीने के प्रत्येक शनिवार को छुट्टी दिये जाने के आदेश की बात कही जा रही है। लेकिन लोक अभियोजन निदेशालय ने तर्क दिया कि अभियोजन अधिकारियों से कार्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 19 और दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 25 के तहत लिया जाता है। इस लिहाज से उनकी कार्यप्रणाली इन कानूनी धाराओं से तय होती है, न कि सामान्य प्रशासनिक आदेशों से।
CG News : इस मामले में कर्मचारियों का तर्क है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से जारी आदेश पूरे राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए। बावजूद इसके, लोक अभियोजन निदेशालय विशेष कार्यप्रणाली और अदालती दायित्वों का हवाला देकर आदेश से अलग रुख अपना रहा है।
CG News : कर्मचारियों का कहना है कि शनिवार का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन्हें अब भी दफ्तर आने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें प्रथम अपीलीय अधिकारी केएस गावस्कर के निर्णय पर टिकी हुई हैं।
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