Vikas Nagar fire incident
Vikas Nagar fire incident: नई दिल्ली: विकास नगर में 15 अप्रैल को हुए अग्निकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने और अपना स्पष्ट पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदेश के राहत आयुक्त को भी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को घटना का पूरा विवरण, आग लगने के कारण और पीड़ितों को दी गई राहत के उपायों का ब्योरा 13 मई तक दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को अलग-अलग जवाबी हलफनामे प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि यदि जमीन PWD की है, तो उस पर वर्षों तक अतिक्रमण कैसे होता रहा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास क्या ठोस कार्ययोजना है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराग त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में पीड़ितों के पुनर्वास, इलाज, राशन और अस्थायी आवास की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
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