March Deadline
March Deadline: नई दिल्ली। मार्च का महीना खत्म होने को है और 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आपने कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय काम अभी तक नहीं निपटाए हैं, तो 31 मार्च 2026 तक इन्हें पूरा कर लेना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स सेविंग निवेश, TDS सर्टिफिकेट और न्यूनतम योगदान जैसे कामों में देरी महंगी पड़ सकती है।
March Deadline: 8वें वेतन आयोग को सुझाव देने की अंतिम तारीख
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग ने 18-बिंदु वाली प्रश्नावली जारी की है। सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। इच्छुक व्यक्ति MyGov पोर्टल पर लॉगिन करके ही अपना सुझाव दे सकते हैं। ईमेल या डाक से भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे।
March Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े महत्वपूर्ण काम
- अपडेटेड रिटर्न (Updated Return): अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) का रिटर्न नहीं भरा या उसमें कोई गलती रह गई है, तो उसे ठीक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है।
- रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return): बजट 2026 के बाद अब रिटर्न रिवाइज करने की समयसीमा एसेसमेंट ईयर के अंत तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 दिसंबर तक थी।
- बिलेटेड रिटर्न (Belated Return): जो लोग जुलाई की अंतिम तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, वे पेनाल्टी के साथ 31 मार्च 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
March Deadline: टैक्स सेविंग निवेश का आखिरी मौका
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पाने का यह अंतिम मौका है। PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, LIC प्रीमियम आदि में निवेश कर आप इस छूट का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप न्यू टैक्स रिजीम चुन चुके हैं तो 80C की छूट उपलब्ध नहीं होगी।
March Deadline: TDS सर्टिफिकेट और न्यूनतम योगदान
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही का TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम योगदान की राशि 31 मार्च 2026 तक जमा करनी होगी।
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