CG News : रायपुर। अवैध मादक पदार्थ कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए SAFEMA/NDPS कोर्ट ने गांजा तस्करी में लिप्त आरोपी दंपती की करीब 35 लाख रुपये की अवैध चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई नारकोटिक्स तस्करी से अर्जित संपत्ति पर अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।
CG News : जांजगीर थाना क्षेत्र के जर्वे निवासी महेंद्र साहू के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत चार प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2019 में NDPS विशेष न्यायालय, जांजगीर-चांपा ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का खुलासा जांच में हुआ।
CG News : 30 दिसंबर 2025 को SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने यह पाया कि महेंद्र साहू और उसकी पत्नी चित्रलेखा साहू ने नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी से लगभग 35 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की है। NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने सभी चिन्हित संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने के आदेश जारी किए।
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