नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली HC ने राहुल-सोनिया को भेजा नोटिस, ED की अपील पर मांगा जवाब
National Herald Case : नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अपील पर जारी किया गया है, जिसमें एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया था।
National Herald Case : मामले की सुनवाई जस्टिस रविंदर दुदेजा की बेंच के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की अपील पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने दोनों नेताओं को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई मार्च 2026 में तय की गई है।
National Herald Case : ईडी ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जांच पहले से ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत अलग से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ अब एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची है।
National Herald Case : ईडी के अनुसार, नेशनल हेराल्ड मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। एजेंसी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा समेत अन्य लोगों ने कथित तौर पर साजिश के तहत ‘यंग इंडियन’ कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है और केवल करीब 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले एजेएल की बहुमूल्य संपत्तियां अपने नाम कर ली गईं।
National Herald Case : जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले में कथित अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की राशि करीब 988 करोड़ रुपये बताई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की अपील पर आगे सुनवाई करेगा, जिससे नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी लड़ाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

