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CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से CBSE छात्रों को बाहर करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने CBSE और स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (SGFI) से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिका एक छात्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसे गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है।
CG News: दरअसल, यह मामला उस समय गरमाया जब हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि CBSE से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से अधिक छात्रों पर सीधा असर पड़ा है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 में भी ऐसा ही आदेश आया था, जिसे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया था।
CG News: लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से दाखिल नोटिफिकेशन में कहा गया कि सीबीएसई का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं, शासन के अधिवक्ता ने दलील दी कि जैसे राज्य मंडल के बच्चों को सीबीएसई की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाता, वैसे ही प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में केवल राज्य बोर्ड के छात्र ही भाग ले सकते हैं। एक छात्र दो जगह शामिल नहीं हो सकता। हाईकोर्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 4 सप्ताह बाद तय की है।
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