UP News:
UP News: हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ में 2 जुलाई 2024 को हुए सत्संग भगदड़ हादसे, जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, के मामले में जिला न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के एडीजे महेंद्र श्रीवास्तव ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें दोनों पक्षों से ट्रायल शुरू होगा।
UP News: आरोपियों पर नौ धाराओं में केस
न्यायालय ने आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मुकेश कुमार, मंजू यादव, मंजू देवी, राम लड़ैते, उपेंद्र सिंह यादव, मेघ सिंह, संजू कुमार, राम प्रसाद शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह के खिलाफ नौ धाराओं में आरोप तय किए। इनमें धारा 105, 110, 126(2), 223, 238, 121(1), 132, 61(2) और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा-7 शामिल हैं। चार्ज फ्रेमिंग के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। सभी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दावा किया कि पुलिस ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है।
UP News: हादसे का विवरण
2 जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ के मुगलगढ़ी फुलरई गांव में स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भारी भीड़ जुटने के कारण यह दुखद हादसा हुआ। आयोजकों को केवल 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन अनुमानित रूप से 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। सत्संग के बाद श्रद्धालु भोले बाबा के पैर और उनके द्वारा चली गई जमीन को छूने के लिए उनके वाहन की ओर दौड़े, जिससे फिसलन भरे मैदान में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 121 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, अपनी जान गंवा बैठे।
UP News: जांच और आरोप पत्र
हादसे के बाद सिकंदराराऊ पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 676 लोगों को गवाह बनाया गया। पिछले एक साल में इस मामले में कई सुनवाइयां हुईं और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


