
CG News : संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ाई गई, देखें आदेश...
रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। अब, जिन नागरिकों ने 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं भरा है, वे बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल तक कर जमा कर सकते हैं।
CG News : यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 2024-25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के काम में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके कारण निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित हुए।
CG News : इसलिए इस वर्ष संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छूट दी जा रही है। अब नागरिक संपत्ति कर 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, निकायों के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करेंगे और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
देखें आदेश –
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.