
इंडिगो पर आयकर विभाग का 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला...
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को आयकर विभाग (Income Tax Department) से 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना नोटिस मिला है। यह आदेश कंपनी को शनिवार को प्राप्त हुआ, जिसके बाद इंडिगो ने इसे गलत बताते हुए कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है।
क्या है पूरा मामला?
इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए यह जुर्माना लगाया है। कंपनी का दावा है कि यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और इसमें त्रुटियां हैं। इंडिगो ने कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।
शेयरों में मामूली गिरावट
इस खबर के बाद इंडिगो के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को इंडिगो के शेयर 0.54% की गिरावट के साथ 5,100 रुपये के स्तर पर बंद हुए। हालांकि, पिछले छह महीनों में इंडिगो के शेयरों ने 6.5% और एक साल में 43% तक का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में यह 400% तक का रिटर्न दे चुका है।
एयरलाइन का पक्ष
इंडिगो ने कहा कि यह आदेश इस गलतफहमी के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि मामला अभी लंबित है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का उसकी उड़ानों और सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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