
Rahul Gandhi Speech: लोकसभा में ऐसा क्या बोल बैठे राहुल गांधी कि मांगनी पड़ गई माफी...
नई दिल्ली/इलाहाबाद। Rahul Gandhi Citizenship Case: नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र को 19 दिसंबर को निर्देश दिया था कि वह अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा 24 मार्च तक पेश करें। आज केंद्र इस मामले पर जवाब दाखिल करने वाला है।
इस याचिका में राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाया गया है। जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रुख पेश करने की अपेक्षा की है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया।
Rahul Gandhi Citizenship Case: CBI जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले की भी सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका इस दावे के आधार पर दायर की गई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। 2023 जुलाई में कोर्ट ने राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने के बाद खारिज कर दिया था।
Rahul Gandhi Citizenship Case: दिल्ली HC में भी याचिका दायर
इतना ही नहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में दायर याचिकाओं पर स्पष्टता मिलने के बाद मामले की सुनवाई करेगी।
Rahul Gandhi Citizenship Case: क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला
1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और बीजेपी सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का भी हवाला दिया था।
विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 (2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। शिशिर ने दलील दी थी कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिकता रखने वाला व्यक्ति ही लोकसभा चुनाव लड़ सकता है।
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