
Telugu in Telangana School: तेलंगाना में स्कूलों को छात्रों को पढ़ानी ही होगी तेलुगू भाषा, रेवंत रेड्डी सरकार ने दिया आदेश
हैदराबाद। Telugu in Telangana School: तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के स्कूलों में तेलुगू भाषा को अनिवार्य करार दिया है। रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा से 1 लेकर दसवीं तक के छात्रों के लिए तेलुगू को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया हैं, यह नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा।
Telugu in Telangana School: पिछली सरकार नहीं कर पाई थी लागू
राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगू की अनिवार्य पढ़ाई) अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगू पढ़ाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अलग-अलग वजहों के चलते बीआरएस सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई थी।
Telugu in Telangana School: अलग-अलग होंगी किताबें
सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘सिंपल तेलुगु’ पाठ्यपुस्तक ‘वेन्नेला’ के इस्तेमाल का फैसला लिया जिससे सीबीएसई और अन्य बोर्डों के छात्रों के लिए एग्जाम देना आसान होगा। ‘सिंपल तेलुगू’ किताब उन छात्रों के लिए उपयोगी होगी जिनकी मातृभाषा तेलुगू नहीं है या जो अन्य राज्यों से आते हैं।
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