Zubeen Garg
Zubeen Garg: नई दिल्ली: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने कामरूप मेट्रो के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विस्तृत 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ था, जिसने पूरे असम और पूर्वोत्तर में आक्रोश और निष्पक्ष जांच की मांग को जन्म दिया था।
Zubeen Garg: चार्जशीट के अनुसार, सात गिरफ्तार व्यक्तियों में से चार श्यामकानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखरज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा या उम्रकैद तक का प्रावधान है।
Zubeen Garg: वहीं, जुबीन के चचेरे भाई और निलंबित एपीएस अधिकारी संदीपान गर्ग पर गैर-इरादतन हत्या (धारा 105) के तहत आरोप तय किया गया है, जिसमें 5 से 10 साल की सजा और जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, गायक की सुरक्षा में तैनात पीएसओ परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा पर आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगे हैं।
Zubeen Garg: इस बीच, सिंगापुर पुलिस अपनी स्वतंत्र जांच जारी रखे हुए है, जिसने प्रारंभिक जांच में किसी फाउल प्ले से इनकार किया है। मामला पहले ही असम विधानसभा में उठ चुका है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे “स्पष्ट हत्या” बताया था। अब अदालत में होने वाली कार्यवाही इस हाई-प्रोफाइल केस की दिशा तय करेगी।

