CG Municipal Elections : श्रमिकों को बिना वेतन कटौती के मतदान का अधिकार : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा, जिससे वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। श्रम विभाग ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 11, 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान के लिए श्रमिकों को अवकाश दिया जाएगा।
CG Municipal Elections : निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मिलेगा अवकाश :राज्य सरकार ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, निर्वाचन तिथि के दिन सभी श्रमिकों को अवकाश मिलेगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें।
मतदान के दिन का वेतन नहीं कटेगा : सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान करने वाले श्रमिकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। यह आदेश सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी, औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
लोकतंत्र को सशक्त करने की पहल : राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य श्रमिकों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना है। इससे मतदान में अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।