Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

CG Korba News : कहां 5 को फांसी 1 को आजीवन कारावास : अपराध जानकार सन्न रह जाएंगे आप

Uma Verma
CG Korba News : कहां 5 को फांसी 1 को आजीवन कारावास : अपराध जानकार सन्न रह जाएंगे आप
X

CG Korba News : कहां 5 को फांसी 1 को आजीवन कारावास : अपराध जानकार सन्न रह जाएंगे आप

कोरबा। CG Korba News : कहां 5 को फांसी 1 को आजीवन कारावास : गढ़- उपरोड़ा में चार साल पहले पिता के सामने नाबालिग पुत्री से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद दोनों के साथ चार वर्ष की मासूम नातिन की हत्या कर दी गई थी।

CG Korba News : सामूहिक दुष्कर्म और तीहरे हत्याकांड मामले में अपर सेशन कोर्ट ने 5 दुष्कर्मियों को फांसी और एक अन्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सेशन कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी ये सजा सुनाई है।

कहां 5 को फांसी 1 को आजीवन कारावास : क्या है पूरा मामला

दरसत ये पूरी वारदात वनांचल लेमरू थाना अंतर्गत गढ़ उपरोडा में 29 जनवरी 2021 की है। लेमरू थाने के सतरेंगा निवासी संतराम मंझवार 45 वर्ष के यहां पहाडी कोरवा परिवार रहा करता था और संतराम के मवेशी चराने का काम किया करता था।

पहाड़ी कोरवा परिवार में पति- पत्नी, उनकी 16 वर्षीय पुत्री तथा एक चार वर्ष की मासूम थी। समझौता अनुसार संतराम को मवेशी चराने के एवज में प्रति माह 10 किलो चा

CG Korba News

कैसे दिया वारदात को अंजाम
वल एवं साल में आठ हजार रुपये देना था, पर संतराम केवल छह हजार रुपये देता था। बचत पैसा मांगने पर संतराम विवाद कर टालमटोल करता था। संतराम ने पहाड़ी कोरवा को शराब पिलाया।

इसके बाद सभी ने कुछ दूर कर नाबालिग पुत्री से सामूहिक दष्कर्म किया। इस पर पिता ने विरोध किया तो डंडा व पत्थर से हमलाकर उसे मार दिया। इससे पहाड़ी कोरवा की मौत हो गई। अपराध छिपाने पुत्री व मासूम की भी पत्थर मार कर हत्या कर दी।

न्यायलय ने दोषियों को सुनाई ये सजा
मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) में पेश किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने पैरवी करते हुए बताया कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी के न्यायालय में हुई।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा सुनाई। इसके तहत न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत संतराम मंझवार, अब्दुल जब्बार, अनिल सारथी, आनंद दास व परदेशी को फांसी की सजा सुनाई गई।

जबकि उनका साथी उमाशंकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि आरोपितों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। जिले के किसी न्यायालय द्वारा एक साथ पांच लोगों को फांसी की सजा का यह पहला मामला है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019