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Vodafone: वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ का जीएसटी जुर्माना, कंपनी करेगी अपील

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Vodafone: मुंबई। कर्ज के बोझ से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) को नया झटका लगा है। अहमदाबाद के अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्त कार्यालय ने कंपनी पर ₹638 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी और स्पष्ट किया कि वह इस आदेश से पूरी तरह असहमत है तथा उचित कानूनी स्तर पर अपील करेगी।

Vodafone: यह जुर्माना केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। कुल राशि ₹6,37,90,68,254 है। कर प्राधिकरण ने कंपनी पर कम टैक्स भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया है। कंपनी के अनुसार, अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और जुर्माने तक सीमित रहेगा।

Vodafone: दिलचस्प संयोग यह है कि यह आदेश ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कंपनी को बड़ी राहत दी थी। बुधवार को कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी, जिससे कंपनी पर दबाव कुछ कम हुआ था।


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