
Vice President Election
Vice President Election: नई दिल्ली: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को उनके इस्तीफे की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और 1974 के तहत, आयोग इस चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो।
Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
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मतदाता सूची का निर्माण: सबसे पहले, निर्वाचक मंडल की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सूची को अंतिम रूप (फ्रीज) दिया जाएगा, जिसके बाद नए नाम जोड़े नहीं जा सकेंगे।
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रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति: लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी संसद परिसर में नियुक्त होंगे।
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चुनाव कार्यक्रम की घोषणा: एक समिति पिछले चुनावों की कमियों का विश्लेषण करेगी, ताकि इस बार उनसे बचा जा सके। इस प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह लगेगा, जिसके बाद चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी।
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अधिसूचना का समय: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4(3) के तहत, सामान्य कार्यकाल की समाप्ति पर अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पहले या बाद में जारी की जाती है, ताकि नया पदधारी कार्यकाल समाप्त होने से 7-10 दिन पहले चुना जा सके। चूंकि यह इस्तीफे के कारण रिक्ति है, प्रक्रिया त्वरित होगी।
Vice President Election: निर्वाचक मंडल और मतदान प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल हैं:
- राज्यसभा के निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
निर्वाचक मंडल में सभी सांसद शामिल होते हैं, और प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) के तहत गुप्त मतदान द्वारा होता है।
Vice President Election: मतदान नियम
- मतदाताओं को उम्मीदवारों के नाम के सामने प्राथमिकताएं (1, 2, 3…) अंकित करनी होंगी। प्राथमिकताएं भारतीय अंकों, रोमन अंकों, या मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के अंकों में हो सकती हैं, लेकिन शब्दों में नहीं।
- पहली प्राथमिकता अंकित करना अनिवार्य है; अन्य वैकल्पिक हैं।
- मतदान के लिए विशेष स्याही वाला पेन प्रदान किया जाएगा। अन्य पेन से भरे गए मतपत्र अमान्य होंगे।
- मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले ठीक से मोड़ना होगा, और किसी को भी मतपत्र दिखाना सख्त मना है।
- राजनीतिक दलों को सांसदों को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए व्हिप जारी करने की अनुमति नहीं है।
Vice President Election: नामांकन प्रक्रिया
- उम्मीदवारों को नामांकन पत्र (फॉर्म 3) नई दिल्ली में निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच (छुट्टियों को छोड़कर) जमा करना होगा।
- प्रत्येक नामांकन पत्र पर कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। एक मतदाता केवल एक नामांकन पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है।
- एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र जमा कर सकता है।
- सुरक्षा जमा राशि 15,000 रुपये है, जिसे नामांकन पत्र के साथ या पहले आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करना होगा।
- निर्वाचक मंडल की अद्यतन सूची 50 रुपये प्रति सूची की दर से आयोग से खरीदी जा सकती है और यह आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
Vice President Election: मतगणना और परिणाम
- मतगणना उसी दिन शाम को नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में होगी।
- परिणाम घोषित होने के बाद, ‘निर्वाचन विवरणी’ (फॉर्म 7) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- यदि रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव (आईपीसी की धारा 171बी और 171सी) सिद्ध होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है।
Vice President Election: पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण
चुनाव आयोग पर्यावरण के अनुकूल चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्लास्टिक और प्रतिबंधित सामग्रियों के उपयोग पर रोक के निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान केंद्र पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे।
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