Uttarakhand
Uttarakhand: देहरादून: उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक दैनिक वेतन, संविदा, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद 28 अगस्त को मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में नियमितीकरण नियमावली 2025 को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
Uttarakhand: बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 2011 और 2013 की नियमावलियों में क्रमशः 10 और 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। हालांकि, 2018 में हाईकोर्ट नैनीताल ने इस पर रोक लगा दी थी। 22 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने पांच वर्ष की सीमा को 10 वर्ष करने का आदेश दिया। इसके आधार पर 4 दिसंबर 2008 तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार होगा। नियमावली 2013 में संशोधन कर नई नियमावली 2025 कैबिनेट में पेश की जाएगी। इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी (जैसे उपनल) के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






