औरैया डबल मर्डर केस में पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 को उम्रकैद

औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया के चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रहा है।
मंदिर परिसर में हुई थी दोहरी हत्या
घटना 15 मार्च 2020 की है। नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई थी। इसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
छह साल चली मामले की सुनवाई
मामले की सुनवाई करीब छह साल तक चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 39 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 10 आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना।
छह आरोपी दूसरे मुकदमे में बरी
पुलिस की ओर से दर्ज प्राणघातक हमले के मुकदमे में सत्येंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, राजेंद्र कुमार बाजपेई, रामचंद्र मिश्रा, आलोक चतुर्वेदी, शुभम दुबे और हरगोविंद उर्फ गुड्डू को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं, आरोपी रवि चतुर्वेदी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
फैसले को लेकर सुरक्षा कड़ी
फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत ने सजा का ऐलान किया। मामले में फैसला आने के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों और आरोपियों के समर्थकों में भी हलचल रही।


