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UP News: मऊ। मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को हेट स्पीच मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अब्बास के साथ उनके चुनाव एजेंट मंसूर को भी दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई। दोनों पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा के साथ ही अब अब्बास अंसारी की विधायकी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
UP News: कोर्ट परिसर में जमानत, भाई उमर को बरी
अदालत के फैसले के बाद अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरकर जमानत हासिल कर ली। वहीं इस मामले में नामजद अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
UP News: यह था मामला
2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी रैली में अब्बास अंसारी ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था, “मैं अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वहीं रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा।” इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।