
Unified Pension Scheme Update
Unified Pension Scheme Update: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी के लाभ पाने के पात्र होंगे। यह घोषणा कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसे मंत्रालय के 11 वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित किया गया था।
Unified Pension Scheme Update: क्या है बदलाव?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से UPS के अंतर्गत नियुक्त केंद्र सरकार के नए कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अधिसूचित ग्रैच्युटी भुगतान नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट और मृत्यु पर ग्रैच्युटी का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले केवल OPS कर्मचारियों को ही यह सुविधा मिलती थी।
Unified Pension Scheme Update: DOPPW का आदेश और विकल्प की व्यवस्था
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार:
- UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी यदि सेवा के दौरान मृत्यु, विकलांगता या अमान्यता के शिकार होते हैं, तो उन्हें OPS के तहत लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।
- यह प्रावधान केवल सेवा अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं पर लागू होगा।
DOPPW के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश प्रगतिशील प्रकृति का है और इससे कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को स्पष्टता मिलेगी।
Unified Pension Scheme Update: NPS महासंघ और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा “UPS में मृत्यु और रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को शामिल करना कर्मचारियों की कई शंकाओं को दूर करेगा। इससे UPS को अपनाने के प्रति कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा।”
Unified Pension Scheme Update: क्या मिलेगा फायदा?
इस नए आदेश के अंतर्गत UPS कर्मचारियों को:
- OPS की तर्ज पर सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी
- मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ, जो कि ₹25 लाख तक हो सकता है
- NPS और UPS कर्मचारियों के बीच समानता
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