Tahawwur Rana: तहव्वुर राणा को कोर्ट से मिली परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत, इस शर्त के साथ कोर्ट ने दी अनुमति

Tahawwur Rana
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Tahawwur Rana: नई दिल्ली: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है। यह छूट राणा द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर दी गई है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने निर्देश दिया कि यह बातचीत तिहाड़ जेल प्रशासन की निगरानी में और जेल नियमावली के तहत की जाएगी।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर राणा की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने और नियमित कॉल की अनुमति पर स्पष्ट रुख देने को भी कहा है।
Tahawwur Rana: 26/11 हमले में राणा की भूमिका
तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाने के आरोप में भारत लाया गया है। अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली ने राणा की कंसल्टेंसी फर्म के जरिए ताज महल होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित अन्य स्थानों की रेकी की थी। इन हमलों में लश्कर-ए-तय्यबा के 10 आतंकियों ने 166 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें छह अमेरिकी और यहूदी नागरिक भी शामिल थे।
Tahawwur Rana: प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया
राणा को भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), भारतीय खुफिया एजेंसियों और अमेरिकी प्रशासन के सहयोग से यह प्रत्यर्पण संभव हो पाया। राणा की ओर से की गई कानूनी अपीलें और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज हो चुकी हैं।


