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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट कफ सिरप से मौत मामले की आज करेगा सुनवाई

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट कफ सिरप से मौत मामले की आज करेगा सुनवाई

Supreme Court: नई दिल्ली। death due to cough syrup: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा।

Supreme Court: याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने गुरुवार को कहा कि यह मामला गंभीर है और तत्काल सुनवाई योग्य है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका (PIL) में इस पूरे मामले की जांच के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं। याचिका में कहा गया है कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से कराई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

Supreme Court: याचिका में यह भी कहा गया है कि इन सिरप में इस्तेमाल किए गए डाई-इथीलीन ग्लाइकॉल और एथीलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाए जाएं। साथ ही, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़कर एक ही एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।

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Supreme Court: इसके अलावा, याचिका में ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, बाजार से उनके उत्पाद वापस मंगाने, और एक ‘ड्रग रिकॉल पॉलिसी’ बनाने की भी अपील की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। इस मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराई जाए।

Supreme Court: वहीं, इस मामले के केंद्र में रही तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी के मालिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जबकि तमिलनाडु सरकार ने भी दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक जी. रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस की टीम ने चेन्नई पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है।


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