Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें,लोगों की सुरक्षा जरूरी, डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट का झटका
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रसित या अत्यधिक आक्रामक आवारा कुत्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत इच्छामृत्यु दी जा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकों को गरिमा और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें कुत्तों के हमले के भय से मुक्त रहना भी शामिल है।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: डॉग लवर्स और पशु अधिकार समूहों की याचिकाएं खारिज
जस्टिस Vikram Nath, Sandeep Mehta और N. V. Anjaria की बेंच ने डॉग लवर्स और पशु अधिकार संगठनों द्वारा दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में नवंबर 2025 में जारी आदेशों में बदलाव की मांग की गई थी।
अदालत ने अपने पुराने निर्देशों को बरकरार रखते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा वहीं नहीं छोड़ा जाएगा।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: गरिमा के साथ जीने के अधिकार
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि संविधान के तहत मिलने वाले “गरिमा के साथ जीने के अधिकार” में यह भी शामिल है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के हमले के डर के बिना रह सकें।
कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यह समस्या अब बेहद गंभीर रूप ले चुकी है और प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case:आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध तरीके से Animal Birth Control (ABC) नियमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: हर जिले में बनेगा ABC सेंटर
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से कार्यशील ABC सेंटर स्थापित किया जाए। इन केंद्रों में सर्जरी की सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ और पर्याप्त लॉजिस्टिक व्यवस्था अनिवार्य होगी।
इसके साथ ही राज्यों को जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने, आश्रय स्थलों को मजबूत करने और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case:सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगे एंटी-रेबीज टीके
कोर्ट ने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही डॉग बाइट मामलों के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने को कहा गया है।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case:हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी बनेगी कार्ययोजना
National Highways Authority of India (NHAI) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा जानवरों की समस्या से निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना में विशेष वाहन, पशु आश्रय केंद्र और पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से अभियान चलाने की बात कही गई है।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करते हुए सद्भावना में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में FIR या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
Supreme Court Judgement,Stray Dog Case: जनवरी में सुरक्षित रखा गया था फैसला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और विभिन्न सामाजिक संगठनों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए नवंबर 2025 के आदेशों को पूरी तरह लागू रखने का फैसला सुनाया है।
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