Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

Sukesh Chandrashekhar: 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, जानिए पूरा मामला

Sukesh Chandrashekhar
X

Sukesh Chandrashekhar

Sukesh Chandrashekhar: नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण लंबे समय तक जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।

Sukesh Chandrashekhar: अदालत ने जमानत के लिए 5 लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कई शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनमें गवाहों से संपर्क न करना, जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना, पासपोर्ट जमा करना और बिना अनुमति देश छोड़कर न जाना शामिल है।

Sukesh Chandrashekhar: यह मामला 200 करोड़ रुपये की रंगदारी और उसे वैध बनाने से जुड़ा है, जिसमें सुकेश, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों पर संगठित अपराध कानून के तहत केस दर्ज है। उन पर चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का भी आरोप है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद सुकेश फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें अभी उन्हें राहत नहीं मिली है।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019