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Sonia Gandhi: सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, FIR की याचिका खारिज, नागरिकता से पहले वोटर ID बनने का था आरोप

Sonia Gandhi
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Sonia Gandhi: नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनीं।

Sonia Gandhi: त्रिपाठी ने दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया, 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर से शामिल किया गया। उनके वकील ने तर्क दिया कि 1980 में उनका नाम शामिल करना संभव नहीं था, क्योंकि उनका नागरिकता आवेदन भी 1983 का है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि नाम शामिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जो एक संज्ञेय अपराध है।

Sonia Gandhi: इसके बावजूद, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने सोनिया गांधी के खिलाफ उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया, जिससे मामले में नया मोड़ आया है।


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