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Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी की AI डीपफेक तस्वीरों पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त: सभी प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश

Shilpa Shetty
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Shilpa Shetty: मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने AI से बनी मॉर्फ्ड तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट को "बेहद परेशान करने वाला और आपत्तिजनक" करार देते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और AI कंपनियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी लिंक, URL और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं या ब्लॉक किए जाएं।

Shilpa Shetty: शिल्पा शेट्टी ने याचिका दायर कर शिकायत की थी कि बिना उनकी अनुमति के AI टूल्स से उनकी तस्वीरें, वीडियो और आवाज की नकल कर आपत्तिजनक कंटेंट बनाया गया। इनका इस्तेमाल साड़ी बेचने जैसे अवैध विज्ञापनों और अन्य व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन माना और कहा कि किसी महिला को सहमति के बिना इस तरह चित्रित नहीं किया जा सकता।

Shilpa Shetty: कोर्ट ने जोर दिया कि शिल्पा जैसे प्रतिष्ठित हस्ती, जिनके इंस्टाग्राम पर 3.33 करोड़ फॉलोअर्स हैं, की छवि को ऐसे कंटेंट से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने बिना अनुमति उनके नाम, आवाज या व्यक्तित्व के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी।

Shilpa Shetty: यह फैसला AI के दुरुपयोग का शिकार बन रहे सेलिब्रिटीज और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स के बड़े सवालों पर नियमित बेंच फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसे कंटेंट का प्रसारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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