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SC: हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र फटकार, बोले- तीन बार समय दिया, फिर हलफनामा क्यों नहीं आया?

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SC: नई दिल्ली: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. केंद्र ने हवाई किरायों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने संबंधी याचिका पर अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है। यह पूरा मामला प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा मनमाने किराये और अतिरिक्त शुल्क वसूलने से जुड़ा है।

SC: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि, केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करे और देरी का कारण भी बताए। साथ ही कोर्ट ने कहा बार बार समय देने के बाद भी अबतक जवाब क्यों नहीं दिया गया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर की गई है, जिसमें विमानन क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत नियामक संस्था मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ऐसी संस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों के हित सुरक्षित रहेंगे।

SC: सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब सरकार को अगले शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करना होगा, जबकि मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की गई है। इससे पहले भी कोर्ट हवाई किरायों में त्योहारों के दौरान होने वाली भारी बढ़ोतरी पर चिंता जता चुका है और इसे यात्रियों का शोषण करार दे चुका है।


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